मुख्यमन्त्री (भारत)
मुख्यमन्त्री गणतन्त्र भारतक अट्ठाइस राज्य आ आठ केन्द्र शासित प्रदेशसभक प्रत्येक सरकारक निर्वाचित प्रमुख होएत अछि। भारतक संविधानक अनुसार, राज्यपाल एक राज्यक प्रमुख होएत अछि, मुदा वास्तविक कार्यकारी अधिकारी मुख्यमन्त्री रहैत अछि| कोनो भी राज्यमे राज्य विधान सभाक चुनावक बाद, राज्यक राज्यपाल सामान्यतया बेसी सिट जीतऽवला पार्टी (या गठबन्धन)कें सरकार बनेबाक लेल आमन्त्रित करैत अछि। राज्यपालद्वारा मुख्यमन्त्रीकें शपथ ग्रहण आ नियुक्ति कएल जाएत अछि। मुख्यमन्त्री सहित हुनकर मन्त्रिपरिषद सामूहिक रूप सँ विधानसभा प्रति उत्तरदायी होएत अछि। वेस्टमिन्स्टर प्रणालीक आधार पर, मुख्यमन्त्रीकें कार्यकाल विधानसभाक अवधि अधिकतम पाँच वर्ष (जम्मू आ कश्मीर विधानसभा छोड़ि) धरि रहैत अछि मुदा हुनका विधानसभाक विश्वास कायम राखऽ पड़ैत अछि। एक विधायक मुख्यमन्त्रीकें रुपमे कतबो बेर सेवा करि सकैत अछि।[१]
चयन प्रक्रिया संपादित करें
योग्यता संपादित करें
चुनाव संपादित करें
शपथ ग्रहण संपादित करें
राजिनामा संपादित करें
पारिश्रमिक संपादित करें
सन्दर्भ सामग्रीसभ संपादित करें
- ↑ Durga Das Basu. Introduction to the Constitution of India. 1960. 20th Edition, 2011 Reprint. pp. 241, 245. LexisNexis Butterworths Wadhwa Nagpur. आइएसबिएन ९७८-८१-८०३८-५५९-९.