मूल अधिकार या मौलिक अधिकार ओ अधिकार छी जे लोगसभके जीवनक लेल अति-आवश्यक या मौलिक समझल जाइत अछि ओ अधिकारकें मूल अधिकार (Fundamental Rights) कहल जाइत अछि । प्रत्येक देशके लिखित अथवा अलिखित संविधानमे नागरिकके मूल अधिकारक मान्यता देल गेल अछि । ई मूल अधिकार नागरिकक निश्चात्मक रूपमे प्राप्त अछि तथा राज्यक सार्वभौम सत्ता पर अङ्कुश लगाबैक कारण नागरिकक दृष्टिसँ एहन अधिकार विषर्ययात्मक कहल जाइत अछि । मूल अधिकारक एक दृष्टान्त अछि राज्य नागरिकसभक बीच परस्पर विभेद नै करत । प्रत्येक देशक संविधानमे एकर मान्यता अछि ।

मूल अधिकारसभकें सर्वप्रथम विकास ब्रिटेनमे भेल जब सन् १२१५ मे सम्राट जोनकें ब्रिटिश जनता प्राचीन स्वतन्त्रतासभकें मान्यता प्रदान करैक हेतु म्याग्ना कार्टापर हस्ताक्षर करै पर बाध्य करि देनए छल ।

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